सोलन: सोलन की सीमा में अश्वनी खड्ड के किनारो पर तथा जिला की तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरी नदी के किनारों पर सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन गतिविधियों एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध आगामी दो माह तक जारी रहेगा.
जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला की सीमा में अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है क्योंकि भारी वर्षा के कारण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं. ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है.
आदेशों के अनुसार स्थानीय पुलिस, जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएगी. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार