नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की आरोपित भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि याचिकाकर्ता पिछले पांच महीने से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. मामले में 493 गवाह हैं. रोहतगी ने मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और केजरीवाल को मिली जमानत को आधार बनाते हुए के. कविता की जमानत की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि के. कविता महिला हैं. जब कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया तो रोहतगी ने अंतरिम जमानत की मांग की. तब कोर्ट ने कहा कि बिना ईडी और सीबीआई का पक्ष सुने कोई आदेश नहीं दे सकते.
उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने ईडी की ओर से के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था.
ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी के अनुसार इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
हिन्दुस्थान समाचार