नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दे दी. इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, घोटाले के आरोपों से मुक्ति नहीं मिली है. वह अभी भी मामले में आरोपित हैं.
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके वकीलों ने मेरिट पर कोई दलील नहीं दी, उनकी अपील केवल देरी पर आधारित थी। मनीष सिसोदिया जेल में 17-18 महीने से हैं। इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया अपराध मुक्त… pic.twitter.com/VkOqxW4Hs6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2024
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सात बार खारिज हो चुकी है. आज उनके वकीलों ने योग्यता के आधार पर पैरवी नहीं की, उनकी दलील 17 महीने देरी पर आधारित थी. मुकदमे में देरी के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई है. बांसुरी ने कहा कि वह अभी भी एक आरोपित हैं और दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है. सिसोदिया दिल्ली के एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को ‘पाठशाला से मधुशाला’ की ओर धकेलने का पाप किया.
हिन्दुस्थान समाचार