नाहन: जिला एवम् सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर हंस राज ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
उन्होने बताया कि इस अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को लिया जाएगा. लोक अदालत में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल,वैवाहिक विवाद के मामले सुने जाएगे. उन्होने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित पड़े है वह अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते है. इसके अलावा कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं , अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवाकर आपसी समझौते पर फैसला प्राप्त करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है.
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर सम्पर्क कर सकते है. उन्होने बताया कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) की ईमेल पर भी भेज सकता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाए प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
हिन्दुस्थान समाचार