नई दिल्ली: आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को सही करार देकर सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और उन्हें दोबारा दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है. सिंघवी ने दलीलें देते हुए कहा था कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है. सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले. सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नही थी.
सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पूछताछ, गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि 25 जून को सीबीआई की ओर से ट्रायल कोर्ट में अरविंद की गिरफ्तारी को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई. ट्रायल कोर्ट ने केवल एक आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत दे दी. इस मामले में केवल एक आधार था कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं. सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया. केवल कहा था कि मुझे गिरफ्तार करना है. सिंघवी ने कहा था कि 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. 14 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल को समन मिला लेकिन वो भी गवाह के तौर पर था. 16 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ हुई थी. सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा था कि ईडी के मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी. उसके बाद केजरीवाल को वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया. 26 जून को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई.
दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार