उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज मंगलवार को लव जिहाद रोकथाम विधेयक को पास कर दिया गया है. यूपी में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त हो गया है. लव जिहाद के तहत इस कानून में आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी. साथ ही इसमें नए अपराध और कड़ी सजा का भी प्रावधान किया है. बता दें कि इस विधेयक को योगी सरकार द्वारा सोमवार को सदन में पेश किया था.
नए बिल में हैं ये प्रावधान
1. लव जिहाज में दोषी पाये जाने पर आरेपी को 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है.
2. धर्मांतरण के मामलों में कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है.
3. शिकायत दर्ज कराने पर पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी है.
4. लव जिहाद मामले पर सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत में नहीं होगी.
5. सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर फैसला नहीं लिया जा सकता है.
6. इसमें सभी दोषियों को गैर-जमानती बनाया गया है.