नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मामले तीस हजारी कोर्ट में सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपित बिभव कुमार के खिलाफ मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की. आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 30 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया.
दिल्ली पुलिस ने करीब पांच सौ पेजों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 341, 354, 354बी, 506,509 और 201 के तहत बिभव को आरोपित बनाया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सरकारी आवास के सीसीटीवी फुटेज और बिभव के सिमकार्ड के साथ फोन भी सबूत के तौर पर दिया है. दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के दौरान करीब सौ लोगों से पूछताछ की थी और 50 लोगों को गवाह बनाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.
बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में पहले एक और याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है.
हिन्दुस्थान समाचार