नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दिये जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस तरह की छुट्टियों को अनिवार्य बनाये जाने का एक खतरा ये भी है कि महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर उन्हें जॉब पाने ही में दिक्कत होने लगे.
कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मसला है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए. कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो महिला और बाल विकास मंत्रालय को ज्ञापन दे. सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ बात कर फैसला ले कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है या नहीं. दरअसल, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे वो सरकार को अपना प्रतिवेदन दे. याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दिया भी था लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला.
हिन्दुस्थान समाचार