नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज दी. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया.
केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हम किसी और राहत की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं. उन मामलों के लिए वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं. जांच एजेंसी सिर्फ संभावना के आधार पर पांच लीगल मुलाकात का विरोध कर रही है.
केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा था कि उनके साथ उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ एक मामला हो. उन पर छह अलग-अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं. केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि अगर ईडी को वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको उन दो लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए.
ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं. उनकी इस लीगल मीटिंग का दूसरी चीजों के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. उनकी अतिरिक्त लीगल मुलाकात मांगे जाने का एकमात्र कारण यह है कि जेल से उनको सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. वह अपने वकीलों के जरिए मंत्रियों तक संदेश पहुंचा सकें. ईडी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता.
केजरीवाल की याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है. ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है. वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति दी जाए. उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने देरशाम को उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार