नाहन: लोकसभा चुनाव-2024 में लागू आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत सभी पंजीकृत राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनावी रैली, मीटिंग व चुनावी सभाओं आदि के आयोजन के लिए अग्रिम स्वीकृति लेनी अनिवार्य है. यह स्वीकृति ऑन लाईन और ऑफ लाईन दोनों माध्यम से ली जा सकती है.
सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम नाहन सलीम आजम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नाहन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी राजनैतिक दल और प्रत्याशी अपनी-अपनी चुनावी रैलियों तथा चुनावी सभाओं के आयोजन के लिए अग्रिम स्वीकृति लेना सुनिश्चित बनायें.
सुविधा पोर्टल पर ऑन लाईन स्वीकृति मिलेगी
एसडीएम ने बताया कि चुनाव आयोग की ‘‘सुविधा’’ पोर्टल के माध्यम से चुनावी रैलियों, मीटिगों तथा चुनावी सभाओं के आयोजन के लिए ऑनलाईन स्वीकृति ली जा सकती है. इसी प्रकार सभी राजनैतिक दल और प्रत्याशी अपनी सुविधा के अनुसार ऑफ लाइन स्वीकृति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
एसडीएम नाहन ने सभी राजनैतिक दलों से अपने-अपने दो प्रतिनिधियों के नाम चयनित कर उन्हें भेजने के लिए कहा है ताकि इन अधिकृत प्रतिनिधियों को ऑन लाईन और ऑफ लाईन स्वीकृति के सम्बन्ध में होने वाली बैठकों में बुलाया जा सके.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार