हिमाचल हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. न्यायाधीश रंजन शर्मा के समक्ष दोनों प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. अदालत ने दोनों प्रार्थियों को पहले ही आदेश जारी कर उन्हें बालूगंज पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व जांच कार्य में सहयोग देने को कहा है. हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट भी दे रखी है.
याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार जिला शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से एमएलए आशीष शर्मा के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत केस दर्ज हुआ है.
बता दें , एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसे की लेन-देन के आरोप लगे हैं. शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए यह सब किया है. शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है. दोनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.