शिमला: हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर सरकारी और निजी परिसरों से 51 हज़ार से अधिक पोस्टर और बैनर हटाये गये हैं. चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है. आयोग का दावा है कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त पग उठाए जाएंगे.
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बुधवार को बताया कि चुनावों की घोषणा होने के 72 घण्टों के भीतर 19 मार्च तक प्रदेश के समस्त ज़िलों में सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों से 51302 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है. इनको सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों तथा बिना स्वीकृति के निजी सम्पति से हटाया गया है.
मनीष गर्ग ने बताया कि चम्बा में 2135, कांगड़ा में 11235, लाहौल-स्पिति में 313, कुल्लू में 1849, मण्डी में 7274, हमीरपुर में 5231, ऊना में 6081, बिलासपुर में 3167, सोलन में 6116, सिरमौर में 2634, शिमला में 4519 तथा किन्नौर जिले में 748 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे तथा दीवारों के विज्ञापनों को हटाया गया है.
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निर्वाचन विभाग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटों के भीतर ही आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की है तथा और अधिक सतर्कता बरतने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रभावी पग उठाए जा रहे हैं.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों मंडी, शिमला, कांगड़ा और हमीपुर में पहली जून को मतदान होगा. अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के छह विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी दिन उपचुनाव होगा. इनमें सुजानपुर, बड़सर, धर्मशाला, कुटलैहड़, गगरेट और लाहौल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 7990 मतदान केंद्र बनाए हैं. लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की मतगणना चार जून को होगी.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार