धर्मशाला: लोकसभा चुनाव के तहत पंपलेट, पोस्टर, प्रचार हैंडबिल इत्यादि पर प्रिंटर तथा प्रकाशक का नाम अंकित करना जरूरी है. इसके साथ ही चुनाव प्रचार से संबंधित होर्डिंग्स और फलेक्स को भी पोस्टर की श्रेणी में ही माना जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता का पालन करना होगा.
उन्होंने कहा कि हैण्डबिल और पोस्टर में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो किसी व्यक्ति या समाज को आहत करती हो. उन्होंने कहा कि जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिप्रिय चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के होर्डिंग, फलैक्स, पोस्टर और पैम्फलेट इत्यादि लगाने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी को इस बारे लिखित जानकारी देना जरूरी है. इसके अलावा निजी संपति पर इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संपति मालिक से लिखित में प्राप्त पूर्व अनुमति बारे भी निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवाना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी के प्रचार कार्य पर निजी तौर पर राशि खर्च नहीं कर सकता है, ऐसा पाए जाने पर खर्चा प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा.
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं इस के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां भी गठित की गई हैं और नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार