नई दिल्ली: हिमाचल सरकार के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय और विधानसभा सचिवलय को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अयोग्यता पर रोक से इनकार कर दिया है. बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है. स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया गया है.
हालांकि अदालत ने विधायकों को सदन के अंदर वोट देने या कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव अभिषेक जैन को उनके पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राकेश कंवर को भी इस पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और उत्तराखंड राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के भी आदेश दिए हैं. हिमाचल की तरह ही मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाने के आदेश जारी किए गए हैं.