धर्मशाला: आयुक्त, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन एवं मण्डलायुक्त, कांगडा मण्डल ए शायनामोल ने बताया कि गगल में कांगडा हवाई अडडे के विस्तारीकरण हेतु बनाई गई पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को शुक्रवार को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 18 में निहित प्रावधानानुसार अनुमोदित कर दिया गया है. इसमें तहसील कांगडा के 11 महाल व तहसील शाहपुर के तीन महालों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित थे.
उन्होंने बताया कि पुनर्वासन के लिए प्रभावितों को बेहतर पैकेज दिया गया है. इस बाबत पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना की प्रतियां सम्बन्धित पंचायत, तहसील कांगडा, शाहपुर और उपमण्डल अधिकारी कांगडा, उपमण्डल अधिकारी शाहपुर के कार्यालयों और उपायुक्त कांगडा की अधिकारिक वैवसाइट पर भी उपलब्ध हैं.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार